दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुर्नवास हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना

अधिकारी लखनऊ डाॅ0 अमित कुमार राय ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुर्नवास हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत दुकान निर्माण/क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रू0- 20,000 की धनराशि स्वीकृत की जाती है जिसमें रू0-15,000 की धनराशि 04 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की  दर पर ऋण के रूप में तथा 5,000 की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। दुकान संचालन हेतु न्यूनतम पांच वर्ष के लिए किराये पर लिए जाने हेतु एवं खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रू0- 10,000 की धनराशि स्वीकृत की जाती है जिसमें रू0- 2,500 की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। 
उन्होंने बताया कि ऐसे दिव्यांग जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता से प्रभावित हो एवं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, जिनकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो, जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाया हो तथा जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो, जिनके पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फिट भूमि हो या अपने स्रोतों से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लेने में समर्थ हो। 
उन्होंने बताया कि ऐसे  दिव्यांग व्यक्ति जो विभाग द्वारा संचालित कार्यशाला से प्रशिक्षित हों अथवाा आई0टी0आई0/पाॅलीटेक्निक या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र धारी हैं और उसी क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहता है उसे वरीयता दी जायेगी। 
उन्होंने बताया कि दिव्यंाग पुर्नवास हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अन्र्तगत इच्छुक दिव्यांगजन दुकान निर्माण/दुकान संचालन हेतु 15 जून 2019 के बाद आॅनलाइन http//divyangjandukan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते है। आनलाइन फार्म भरते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो, आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ आनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। साथ ही आनलााइन सबमिट आवेदन पत्र की पिं्ट एवं वांछित प्रपत्रों की हार्ड काॅपी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी पंचायत भवन परिसर कैसरबाग लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस में उपलब्ध कराया जाना है।