लखनऊः-09 अक्टूबर 2019, मुख्य विकास अधिकार श्री मनीष बंसल की अध्यक्षता में मा0 मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कन्याओं के पंजीकरण के कार्य की समीक्षा बैठक डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सभागार कलेक्ट्रेट लखनऊ में सम्पन्न हुई, जिसमें जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्य विकास अधिकारी ने पंजीकरण के कार्य की समीक्षा में कार्य सन्तोषजनक न होने पर नाराजगी व्यक्त की तथा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये की एक सप्ताह में कम से कम 1,000 कन्याओं का पंजीकरण कराना सुनिश्चित कराये। उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि समस्त अस्पतालों, नर्सिंगहोम, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से शत-प्रतिशत पात्र कन्याओं का पंजीकरण कराना सुनिश्चित कराये, इसके साथ ही प्रत्येक आशा-बहू व ऐनम 05-05 पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित करते हुये पंजीकरण कराना सुनिश्चित कराये।
उन्होंने बताया कि उ0प्र0 सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के अन्तर्गत ”मुख्मंत्री कन्या सुमंगला योजना“ लागू करने का निर्णय लिया गया है जिसका मुख्य उददेश्य कन्या भू्रण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिका के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिका को स्वावलम्बी बनाने में सहायता प्रदान करना तथा बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। कन्या सुमंगला योजना दिनांक 01.04.2019 से लागू कर दी गयी है। इस योजना को महिला कल्याण विभाग उ0प्र0 द्वारा संचालित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी की पात्रता निम्नवत् निर्धारित हैः-
लाभार्थी का परिवार उ0प्र0 का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/विद्युत/टेलीफोन का बिल मान्य होगा, लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रु0-3.00 लाख हो,किसी परिवार की अधिकतम 02 ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा, लाभार्थी के परिवार का आकार (साईज)-परिवार में अधिकतम 02 बच्चे हों, किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रुप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें ही होती है तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा, यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो उसके परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रुप में गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 02 बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होगी।
उन्होंने बताया कि कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थी बालिकाओं के धनराशि का वितरण छः श्रेणियों में होगा। इस योजनान्तर्गत लाभार्थी का वर्गीकरण तथा उनके लिये धनराशि वितरण की श्रेणियां निम्नवत् निर्धारित है, जिसमें प्रथम श्रेणी में बालिका के जन्म होने पर रूपये 2,000 एकमुश्त, द्वितीय श्रेणी में बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त रूपये 1,000 एकमुश्त, तृतीय श्रेणी में कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त रूपये 2,000 एकमुश्त, चतुर्थ श्रेणी में कक्षा छः में बालिका के प्रवेश के उपरान्त रु0 2000 एकमुश्त, पंचम श्रेणी में कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश के उपरान्त, रु0 3000 एक मुश्त, षष्टम श्रेणी में ऐसी बालिकाये जिन्होनें कक्षा 10वीं अथवा 12 वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा 02 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो रु0 5000 एकमुश्त।
उन्होंने बताया कि उक्त योजना में लाभार्थी द्वारा विभागीय वेबसाइट mksy.up.gov.in पर आनलाइन आवेदन पत्र भरकर जमा किया जा सकता है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को देय धनराशि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से उसके बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी। आनलाइन आवेदन हेतु विभागीय वेबसाइट mksy.up.gov.in पर आवेदन करना अनिवार्य है। आॅनलाइन आवेदन किसी भी साइबर कैफे/जनसुविधा केन्द्र/कम्प्यूटर से स्वयं भी किया जा सकता है।
कन्याओं के पंजीकरण के कार्य की समीक्षा बैठक डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सभागार कलेक्ट्रेट लखनऊ में सम्पन्न हुई,