प्रयागराज। पूर्व गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद पर लगे दुष्कर्म के आरोप और उनसे रंगदारी वसूली जाने कि मामले की हाईकोर्ट में अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगी। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने बृहस्पतिवार को अपनी विवेचना की प्रगति रिपोर्ट हलफनामे के साथ हाईकोर्ट में पेश किया। हलफनामे में कुछ लिपिकीय त्रुटि होने के कारण कोर्ट ने बेहतर हलफनामा मांगा। इस सरकारी वकील ने दो दिनों की मोहलत मांगी। इसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने चार दिसंबर की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति वीके श्रीवास्तव की पीठ कर रही है। सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट द्वारा विवेचना की निगरानी की जा रही है।
चिन्मयानंद मामले में चार दिसंबर को सुनवाई