सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 13 नवंबर को पेश करने का आदेश
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व इटावा के भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। मामला नौ साल पहले रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन का है। 
इसमें उनके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। तारीख पर हाजीर न होने के कारण विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) उमाकांत जिंदल ने एसएसपी को आदेश दिया है कि कठेरिया को 13 नवंबर तक कोर्ट के सामने पेश किया जाए।
कठेरिया इटावा से पहले दो बार आगरा के सांसद रहे हैं। 2010 में उन्होंने आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर भाजपाइयों के साथ राजामंडी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान ट्रेन रुक गई थी। 
जीआरपी ने रेलवे अधिनियम की तीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसमें आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। सुनवाई के दौरान कठेरिया सम्मान जारी होने पर भी न्यायालय में पेश नहीं हुए। इस पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है।

सांसद चाहर, विधायक उपाध्याय के खिलाफ भी हैं वारंट 


कठेरिया से पूर्व इसी कोर्ट से फतेहपुर सीकरी के भाजपा सांसद राजकुमार चाहर और दक्षिण सीट से भाजपा विधायक योगेंद्र उपाध्याय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। यह मामला 26 साल पुराना है।
रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन के दौरान शताब्दी एक्सप्रेस रोकी गई थी। कोर्ट ने एसएसपी बबलू कुमार को आदेश दिया था कि दोनों को चार नवंबर तक न्यायालय के सामने पेश किया जाए लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कर पाई। न ही दोनों खुद न्यायालय के सामने पहुंचे।